जम्मू। अब जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी। केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन किया है, जिससे उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दी गई हैं। अब, जम्मू-कश्मीर में बिना उपराज्यपाल की अनुमति के सरकार ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाएगी।
केंद्र का निर्णय: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को और मिली शक्तियां
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संशोधन को अपनी मंजूरी दी है। यह संशोधन 12 जुलाई से लागू होंगे, और इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के कामकाज का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
Ministry of Home Affairs (MHA) amended Jammu and Kashmir Reorganization Act to give more power to the Lieutenant Governor.
The MHA notifies the amended Rules under Section 55 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 inserting new Sections giving more power to the LG. pic.twitter.com/3gbaSTssNp
— ANI (@ANI) July 13, 2024
नई शक्तियों के तहत क्या बदलाव होंगे?
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 में संशोधन के बाद, उपराज्यपाल को दिल्ली के उपराज्यपाल के समान प्रशासनिक शक्तियां मिलेंगी। अब, जम्मू-कश्मीर में सरकार बिना उपराज्यपाल की अनुमति के ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं कर पाएगी।
चुनाव और नई व्यवस्था
जब से जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन जब भी जम्मू-कश्मीर में चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा, तो भी चुनी हुई सरकार की तुलना में उपराज्यपाल के पास अधिक शक्तियां होंगी। यह शक्तियां वही होंगी जैसी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास हैं।
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