नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को जल संकट से संबंधित याचिका में खामियों को दूर न करने पर कड़ी फटकार लगाई। दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर मांग की थी कि हरियाणा सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह हिमाचल प्रदेश से मिलने वाले अतिरिक्त पानी को दिल्ली के लिए छोड़े, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की किल्लत को दूर किया जा सके।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वाराले की अवकाश पीठ को सुनवाई के दौरान पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग ने हलफनामा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में मौजूद खामियों को अभी तक दूर नहीं किया है। इस पर पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, ‘आपने अभी तक याचिका की खामियों को दूर नहीं किया है? हम आपकी याचिका को खारिज कर देंगे। पिछली सुनवाई में भी यह बात कही गई थी, लेकिन आपने फिर भी गलतियों को ठीक नहीं किया। आप कोर्ट की कार्यवाही को हल्के में नहीं ले सकते, चाहे आपका मामला कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो।’
Read more: | The Great Indian Kapil Show : कपिल शर्मा ने मैरी कॉम और सानिया मिर्जा के साथ स्वर्ण पदक जीता |
---|
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर खामियों को ठीक नहीं किया गया, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, ‘आपकी याचिका की गंभीरता को समझते हुए भी, आप इस तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते।’