कानपुर। जाजमऊ घटित इरफान सोलंकी आगजनी मामले में एमपीएमएलए सेशन कोर्ट का फैसला एक बार फिर टल गया है। कोर्ट ने अब फैसले के लिए 27 मई की तारीख दी है। इस बीच, इरफान को भी जेल से तलब किया गया है।
बार-बार टल रहा है फैसला
पिछले 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 14 मार्च को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। लेकिन विभिन्न कारणों से यह फैसला बार-बार टलता रहा। इस बीच कोर्ट ने दोनों पक्षों एक बार फिर से लिखित बहस दाखिल करने के लिए कहा था। 9 मई को सभी पक्षों की लिखित बहस भी कोर्ट में दाखिल हो गई थी। इसके बाद सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 मई की तारीख निश्चित की थी।
फैसला क्यों नहीं आ सका
डीजीसी दिलीप अवस्थी ने बताया कि सोमवार को कुछ कारणों से फैसला नहीं आ सका। इरफान के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में इरफान को तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 27 मई को तलब करने का आदेश दिया है। अब 27 मई को इरफान समेत सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर होंगे और तब कोर्ट फैसला सुनाएगी।
घटना की पृष्ठभूमि
जाजमऊ की रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। इस घटना में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पांच आरोपियों इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इसराइल आटे वाला के मुकदमे में सभी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब मुकदमे में कोर्ट को फैसला सुनाना है।
आरोपियों का भविष्य अधर में
आरोपियों के लिए यह समय अत्यधिक तनावपूर्ण है। उनके परिवार और समर्थक भी बेसब्री से इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जाजमऊ की जनता में भी इस मामले को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और सभी की निगाहें 27 मई पर टिकी हैं। क्या इस बार फैसला आएगा या फिर एक बार फिर से टल जाएगा? यह सवाल सभी के मन में गूंज रहा है।
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