
नई दिल्ली। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इस भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का रुख करने की सलाह दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच का निर्देश देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।
घटना परेशान करने वाली – सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामले को देखते हुए कहा कि यह घटना बहुत परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के लिए हाई कोर्ट भी पर्याप्त है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले में डाली गई याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।
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