राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने सोमवार को कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद शेख को सांसद के तौर पर शपथ देने के लिए अपनी अनुमति दे दी है। वह 5 जुलाई को शपथ लेगा। अब्दुल राशिद शेख , इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। इंजीनियर राशिद ने बारामूला से लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ते समय वह जेल में बंद था।
हालांकि NIA ने कोर्ट में कहा कि यह अनुमति विशेष शर्तों पर आधारित होगी। इनमें मीडिया के साथ बातचीत न करना भी शामिल है।
राशिद ने लोकसभा चुनाव बारामूला से जीता था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसने चुनाव जीतने के बाद शपथ नहीं ली है क्योंकि वह एक केस के मामले में एनआईए की कस्टडी में था। उसने जेल से निकलने के लिए अंतरिम जमानत या फिर कस्टडी पैरोल की मदद ली है।
पटियाला हाउस अदालत के विशेष जज चंद्रजीत सिंह ने राशिद के बेल को मंजूरी दे दी है। राशिद के जमानत को कल इनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
आपको बता दें कि राशिद 5 साल से एनआईए की कस्टडी में है। उनके ऊपर आतंकवाद फंडिंग का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने इस बार के आम चुनाव में बारामूला से उमर अब्दुल्ला को हराया है। NIA ने सुझाव दिया है कि राशिद को 5 से 7 जुलाई के बीच में कभी भी शपथ लेने के लिए जाना पड़ सकता है। राशिद की ओर से वकील विख्यात ओबेराॅय ने कहा है कि 5 जुलाई को वह शपथ ले सकते हैं; क्योंकि 6 और 7 जुलाई को छुट्टी रहेगी। ऐसे में इस दिन जाने की संभावना बहुत ही कम है। विख्यात ओबेरॉय ने कहा कि इस मामले को कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है। एनआईए को कोर्ट में जवाब देने के लिए भी सूचीबद्ध किया है। ओबेराॅय ने यह भी कहा कि राशिद दो बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव जीतने के बाद सांसद के तौर शपथ लेनी चाहिए।
उनके अधिवक्ता ने यह भी बताया कि कोर्ट ने उन्हें पहचान पत्र और उनका सीजीएचएस कार्ड लेने की अनुमति दी है। इसके साथ-साथ वह बैंक में अपना खाता खोलकर सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। राशिद के शपथ लेते समय उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। 22 जून को अदालत के छुट्टी वाले जज ने राशिद के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था। 22 जून को एनआईए के वकील ने बताया कि यह मामला गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] के तहत आता है और इसका जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
वकील ने दलील दी की अदालत जेल अधिकारियों को लोकसभा सचिवालय से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है। या फिर लोकसभा सचिवालय को राशिद के शपथ लेने की तिथि का समय निश्चित करने का आदेश देना चाहिए। उन्होंने राऊज एवेन्यू कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का हवाला देकर कहा कि इसमें जेल अधिकारियों को आरोपी को शपथ दिलाने का निर्देश दिया गया था।
नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ लेने की निर्धारित तारीख है 24 ,25 और 26 जून को दिया गया था। उन्हें जमानत मिलने पर संसद ले जाने के तौर तरीकों पर काम करने के लिए NIA ने समय मांगा था। हालांकि राशिद पक्ष के वकील ने AAP (आम आदमी पार्टी) के सांसद संजय सिंह के मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का हवाला दिया।
उन्होंने कहा कि इंजीनियर अदालत की हिरासत में है। इसलिए उन्हें संसद ले जाने की बात बनती ही नहीं । इसके बाद राशिद ने संसद के रूप में शपथ लेने के लिए जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 5 जून को एएसजे सिंह ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।