
नई दिल्ली। आरओ-एआरओ पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ ने नई धाराओं का समावेश करते हुए साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं बढ़ा दी हैं। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब आयोग की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कुल 12 धाराएं हो गई हैं, पहले की नौ धाराओं की जगह अब राजीव नयन एंड कंपनी को 12 धाराओं में आरोपी बनाया गया है।
एसटीएफ की विवेचना और नई धाराएं
यूपीपीएसएसी के सचिव अशोक कुमार की ओर से 2 मार्च को सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें अज्ञात को आरोपी बनाते हुए कुल नौ धाराएं लगाई गई थीं। इनमें धोखाधड़ी, कूटरचना, परीक्षा अधिनियम और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराएं शामिल थीं। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान एसटीएफ ने पाया कि आरओ-एआरओ पेपर लीक प्रकरण में शामिल आरोपियों ने न सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र किया, बल्कि साक्ष्यों को छिपाने की भी कोशिश की। इसके अलावा, वे समान आशय से अपराध में भी शामिल थे। इस आधार पर समान आशय से अपराध घटित करने, साक्ष्य छिपाने और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी गईं।
आरोपियों के बयान जल्द होंगे दर्ज
हाल ही में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों का बयान जल्द ही नैनी जेल में दर्ज किया जाएगा। इसके लिए एसटीएफ कोर्ट में एक-दो दिनों में अर्जी दाखिल करेगी। इसके बाद विवेचना चार्जशीट की ओर बढ़ेगी। अब तक इस मामले में कुल 16 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। पहले जेल भेजे गए 10 आरोपियों के बयान एसटीएफ पहले ही दर्ज कर चुकी है, जो कौशाम्बी, नैनी और मेरठ जेल में निरुद्ध हैं। इन सभी के खिलाफ विवेचना लगभग पूरी हो चुकी है। हाल ही में जेल भेजे गए छह आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी।
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