नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) को मंजूरी दी गई है। यह योजना सरकारी कर्मियों को पुराने पेंशन स्कीम (OPS) की तरह रिटायरमेंट के बाद औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण मानक और नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होगा।
UPS की सिफारिशों को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। सरकारी कर्मचारियों का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए समय-समय पर सुधार किए गए हैं। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी पेंशन मिलेगी, जो उनके जीवन को सुरक्षित बनाएगी।
UPS के पांच प्रमुख स्तंभ:
- 50% सुनिश्चित पेंशन:
UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन 25 साल या उससे अधिक की सेवा के लिए दी जाएगी, जबकि 10 से 25 साल की सेवा के लिए अनुपातिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। - पारिवारिक पेंशन:
कर्मचारी के निधन के बाद पेंशन का 60% हिस्सा परिवार को मिलेगा, जो उनके परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। - न्यूनतम पेंशन:
UPS के तहत 10 साल की सेवा के बाद कम से कम ₹10,000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी। महंगाई भत्ते के साथ यह राशि आज के हिसाब से ₹15,000 के आसपास होगी। - महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन:
पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों को महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के आधार पर इंडेक्सेशन मिलेगा, जिससे पेंशन की रकम महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। - सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान:
UPS के तहत कर्मचारी को ग्रेच्युटी के साथ-साथ छह महीने की सेवा के लिए (वेतन+डीए) का 10% एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
UPS और NPS के बीच विकल्प
UPS के तहत केंद्रीय सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कर्मचारी चाहें तो वे NPS में रह सकते हैं या UPS को अपना सकते हैं। राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाने का निर्णय ले सकती हैं, जिससे 90 लाख से अधिक कर्मचारी इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
केंद्र का योगदान बढ़कर हुआ 18.5%
UPS के तहत केंद्र सरकार का पेंशन में योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा। पहले यह 10% था, जिसे बढ़ाकर 14% किया गया था। अब यह योगदान और बढ़ा दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारी भी लेंगे लाभ
वित्त सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने बताया कि 2004 से 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी UPS के तहत पांच प्रमुख बिंदुओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें एरियर्स भी मिलेंगे, जिसके लिए सरकार ने ₹800 करोड़ का प्रावधान किया है।
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