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दिल्ली एलजी ने दी अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमे की मंजूरी; जानें आरोप

News Desk
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अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की है।

सूत्रों के अनुसार, 21 अक्टूबर 2010 को नई दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम, कॉपरनिकस मार्ग में आयोजित “आज़ादी – द ओनली वे” सम्मेलन में अरुंधति रॉय और डॉ. शेख शौकत हुसैन ने कथित तौर पर उत्तेजक भाषण दिए थे। इस सम्मेलन के बाद, 28 अक्टूबर 2010 को सुशील पंडित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी।

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क्या कहा था भाषण में?

आरोप है कि अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन ने कश्मीर को भारत से अलग करने के मुद्दे पर भारत विरोधी और उत्तेजक भाषण दिए थे। सम्मेलन में सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी, वारा वारा राव समेत अन्य वक्ताओं ने भी भाषण दिए थे। आरोप है कि गिलानी और रॉय ने जोर देकर कहा कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की आजादी के लिए हर संभव प्रयास की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 27 नवंबर 2010 को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

अब तक की कार्रवाई

29 नवंबर 2010 को अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए, 153ए, 153बी, 504, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हाल ही में, अक्टूबर 2023 में, उपराज्यपाल ने आईपीसी की धारा 153ए, 153बी और 505 के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।

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