भूमि घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत, जानिए पूरी कहानी

News Desk
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत सोरेन रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर 13 जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं और समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि अदालत ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान उनके द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है।

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झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। सोरेन वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ED के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध दोहराएंगे.

रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है जांच। ईडी का आरोप है कि इस जमीन को अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था।

सोरेन की ओर से रांची की एक विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इस जमानत के बाद सोरेन और उनके समर्थक एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

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