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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, फिर भी जेल में ही होगा रहना

News Desk
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामले में मिली है, हालांकि वे अभी भी सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। यह याचिका दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है और कहा कि वे धारा 19 और 45 के बीच के अंतर पर विचार कर रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है।

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गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता को आधार बनाते हुए कहा कि उन्होंने अनुपातिकता के सिद्धांत के मद्देनजर इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेजा है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हमने चुनाव फंडिंग के बारे में एक प्रश्न भी उठाया है, जो हाल ही में रद्द की गई चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित है। यह मामला भी चुनावों में फंडिंग से जुड़ा हुआ है।

किस मामले में आया फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को धनशोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ED से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है।

क्या है पूरा घटनाक्रम

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने मनी लान्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर 20 जून को चुनाव प्रचार में भागीदारी करने के लिए सशर्त जमानत दी थी। हालांकि, इस निर्णय के बाद ED ने अगले ही दिन दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और केजरीवाल को सशर्त मिली अंतरिम जमानत पर दलील दी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था। बता दें कि केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को CBI ने भी गिरफ्तार किया था।

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