
सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, नीट परीक्षा से संबंधित याचिकाओं की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार से इस मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि “अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।” कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई भी 8 जुलाई को निर्धारित की गई है।
एनटीए vs स्टूडेंट्स नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले को एनटीए और छात्रों के बीच की लड़ाई के रूप में न देखा जाए। कोर्ट ने कहा कि एनटीए के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा।
Supreme Court issues notice and seeks response from National Testing Agency (NTA) and Centre on pleas relating to alleged paper leaks and malpractices in NEET-UG, 2024.
“If there is 0.001% negligence on the part of anyone it should be thoroughly dealt with,” observes Supreme… pic.twitter.com/k10xSVIVKM
— ANI (@ANI) June 18, 2024
जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन
इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी (आप) ने नीट विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर जोरदार प्रदर्शन की योजना बनाई है। आप के अनुसार, 18 जून को सुबह 10 बजे सभी सांसद, विधायक और पार्षद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा, 19 जून को पूरे देश में आप के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
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राजस्थान हाईकोर्ट में भी सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट में भी नीट से जुड़े एक मामले पर सुनवाई हो रही है। उम्मीदवार तनुजा यादव ने यह याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने परीक्षा के दौरान पेपर आधे घंटे की देरी से मिलने और पर्याप्त समय न मिलने की शिकायत की है। तनुजा ने यह भी कहा कि उन्हें ग्रेस नंबर भी नहीं दिए गए, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। उन्होंने हाईकोर्ट से ग्रेस नंबर देने की मांग की है।
याचिकाओं का जोड़
सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने की संभावना है। इन याचिकाओं में नीट के तीन कथित पेपर लीक, असामान्य संख्या में परफेक्ट स्कोर, कंपसेशन नंबर और परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी के आरोप शामिल हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया था, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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