दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को सुनीता केजरीवाल को उनके सोशल मीडिया से अरविंद केजरीवाल का वीडियो हटाने का निर्देश दिया। सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं। कोर्ट ने उन्हें यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि उस वीडियो रिकॉर्डिंग में केजरीवाल दिल्ली कोर्ट में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा और अमित सिंह की संयुक्त पीठ ने इसका निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने सुनीता केजरीवाल के साथ-साथ और भी दूसरे सोशल मीडिया कंपनी को भी पोस्ट हटाने को कहा है कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी मीडिया कंपनी के पास कोर्ट से जुड़ी वीडियो या पोस्ट है तो उसे हटा दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया है ,जब 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल पुलिस कस्टडी में थे।
याचिका दायर करते समय आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल और दूसरे नेताओं ने गैर कानूनी तरीके से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड किया है। वीडियो की रिकॉर्डिंग तब की गई है जब अरविंद केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में अपना बयान दे रहे थे। तभी उनके पार्टी के नेताओं ने उनका बयान देते हुए 9:30 मिनट का वीडियो बनाया। कोर्ट में यह मुद्दा वकील वैभव सिंह द्वारा उठाया गया जब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को Rouse Avenue Court में मौजूद थे।
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याचिका में दाखिल है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट को X पर #MoneyTrailExposedByKejriwal से ट्रेंड भी कराया गया। इसमें लिखा है कि पोस्ट को इस तरह से दिखाने से लोगों का कोर्ट पर विश्वसनीयता खो जाएगी। कोर्ट में चल रही कार्यवाही गोपनीय होती है। मामले की सुनवाई 9 जुलाई को होगी।
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