सुप्रीम कोर्ट का फैसला: केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार, अगली सुनवाई 26 जून को

News Desk
केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार

नई दिल्ली। देश की राजधानी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिल पाई है। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, “हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम इस मामले को 26 जून को सुनेंगे।” इससे पहले, केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने अदालत से अनुरोध किया कि ईडी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को हटा दिया जाए। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हाईकोर्ट जल्द ही इस पर फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ किसी भी आदेश से मामले में पूर्वाग्रह हो सकता है।

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बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को कथित आबकारी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिल पाया।

इस मामले में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। अब सभी की नजरें 26 जून की सुनवाई पर टिकी हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे की दिशा तय करेगा।

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