
नई दिल्ली। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में हुई दुर्घटना के बाद, दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जैसे प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों को एक कानून के तहत नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही कोचिंग संस्थानों के लिए भी एक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा।
नए कानून से क्या-क्या बदलेगा?
इस कानून के तहत सभी प्रकार के कोचिंग संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। कोचिंग संस्थानों की नियमित जांच भी की जाएगी, ताकि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
छात्र भी दे सकते हैं सुझाव
इस कानून को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अधिकारियों के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए फीडबैक लेने के उद्देश्य से एक ईमेल आईडी ([email protected]) बनाई गई है, जहां लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं।
सरकार के कदम पर आतिशी और दिल्ली मेयर की प्रतिक्रिया
दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने बताया कि दो प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं। पहला, कोचिंग सेंटरों द्वारा क्षेत्र में जलभराव के कारण बने नाले पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हुआ। दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी का संचालन पूरी तरह से गैरकानूनी था, क्योंकि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच के आधार पर, संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है; जेई को बर्खास्त कर दिया गया है और एई को निलंबित कर दिया गया है। आतिशी ने यह भी भरोसा दिलाया कि पूरी जांच के बाद अन्य दोषी अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली में कोचिंग इंस्टिट्यूट को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस। LIVE https://t.co/XvncwV59qP
— AAP (@AamAadmiParty) July 31, 2024
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