
नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन समझौतों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को यूरोपीय संघ की अदालत ने टिप्पणी की कि यूरोपीय आयोग ने महामारी के दौरान दवा कंपनियों के साथ किए गए कोविड-19 वैक्सीन खरीद समझौतों के बारे में जनता को पर्याप्त जानकारी नहीं दी। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूरोपीय संसद में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के फिर से चुनाव की मांग पर मतदान होने वाला है।
अदालत की टिप्पणी और फैसले की पृष्ठभूमि
यूरोपीय संघ के सांसदों के एक समूह ने कानूनी कार्रवाई की थी, जब आयोग ने उन्हें यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा और वैक्सीन निर्माताओं के बीच सुरक्षित कोविड-19 वैक्सीन अनुबंधों तक पूर्ण पहुंच देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में यूरोपीय संसद के सांसदों ने यूरोपीय आयोग पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था।
चुनावी माहौल और संभावित प्रभाव
इस फैसले का असर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के फिर से चुनाव पर पड़ सकता है। उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व में आयोग ने वैक्सीन समझौतों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अदालत की टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ पारदर्शिता की कमी का आरोप लग सकता है, जो उनके चुनावी अभियान को प्रभावित कर सकता है।
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